दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को आबकारी नीति मामले (Excise Policy) में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से एक बार फिर झटका लगा है। उनकी न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 दिनों तक बढ़ाने के साथ ही ईडी को चार्जशीट की ई-कॉपी सिसोदिया को मुहैया कराने को कहा है। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को 8 मई कोर्ट में पेश किया गया। ईडी शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रहा है। सबसे पहले सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। पूर्व सीएम पिछले 23 फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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जानिए क्या है दिल्ली का शराब नीति घोटाला?
दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी थी। कुछ डीलरों का पक्ष लिया। जिसने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का खंडन किया। इसके बाद पॉलिसी रद्द कर दी गई। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने नई शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। सीबीआई ने नई शराब नीति में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों के मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। ईडी और सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी थी।
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कविता से पूछताछ जारी
सीबीआई इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता से भी पूछताछ की जा रही है। इसके निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच नई शराब नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। दिल्ली में अब पुरानी शराब नीति लागू है।