महाराष्ट्र (Maharashtra) में जारी सत्ता संघर्ष को लेकर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अभी हाल में ही फैसला सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सीएम एकनाथ शिंदे गुट (CM Eknath Shinde Faction) के 16 विधायकों को अयोग्य (Disqualified) ठहराने का अधिकार महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) को दिया। अब इस मामले में राहुल नार्वेकर ने आपने मत दिया है। उन्होंने कहा कि 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला हर पहलू पर जांच के बाद लिया जाएगा और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि इस छानबीन में जुलाई, 2022 में शिवसेना की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसे भी देखा जाएगा।
राहुल नार्वेकर ने 16 मई को मुंबई में पत्रकारों को बताया कि सर्वोच्च न्यायाल का फैसला आ गया है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों में दखल देने से इनकार किया है। हम अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर हम सभी को अपने विचार रखने का मौका देंगे। राहुल नार्वेकर ने इस मौके पर कहा, “विधानसभा में अभी तक ऐसी स्थिति थी कि उस दल के गुट के विधायक बहुमत से अपना नेता और उपनेता चुनते थे और इसकी सूचना विधानमंडल सचिवालय को देते थे। हम इसे मंजूरी दे रहे थे। अब कोर्ट ने कहा है कि आपको जांच करनी चाहिए कि राजनीतिक दल कौन था।
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सभी को सुना जाएगा: नार्वेकर
राहुल नार्वेकर ने कहा कि जुलाई, 2022 में यह पता लगाने के बाद कि राजनीतिक दल किस पार्टी का है, उस पार्टी द्वारा नामित उम्मीदवार को मंजूरी देनी होगी। उस स्वीकृति को देने के बाद अयोग्यता के बारे में सोचना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी होने का दावा करने वाले विधायकों, नेताओं, सभी की बात सुनी जानी चाहिए।
जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लूंगा: नार्वेकर
नार्वेकर ने कहा कि अगर यह सामने आता है कि शिंदे समूह पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, तो भरत गोगावले को व्हिप के रुप में स्वीकार करना होगा। इस मामले को जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं होगी। बिना कारण के कोई देरी नहीं होगी।
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