2000 रुपये के नोट को बदलने की प्रक्रिया 23 मई से देश के सभी बैंकों में शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने तीन दिन पहले इसका ऐलान किया था। ग्राहक 30 सितंबर तक 2000 रुपये के करेंसी नोट को बैंकों में बदल या अपने अकाउंट में जमा करवा सकेंगे।
30 सिंतबर तक चलन में रहेगा 2000 का नोट
आरबीआई के अनुसार 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये का नोट लीगल बना रहेगा। रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई( (RBI) की गाइडलाइन के अनुसार नोट बदलने के लिए किसी भी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी और न ही कोई फॉर्म भरना होगा।
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एक बार मे 20 हजार रुपए मूल्य के नोट बदलने की सुविधा
आरबीआई( (RBI) के मुताबिक ग्राहक एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट यानी 10 नोट ही बदल सकेंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर कोई सीमा नहीं होगी।