अभिषेक बनर्जी को सर्वोच्च राहत नहीं, ईडी की पूछताछ के मामले में दिया ये फैसला

शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं मिली है। इस कारण भविष्य में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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सुर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी से सीबीआई और ईडी द्वारा पूछताछ के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने उच्च न्यायालय की ओर से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश बाद होगी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने की थी सख्त टिप्पणी
पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बनर्जी सत्ताधारी दल के प्रमुख नेता हैं और उन्हें जांच से भागना नहीं चाहिए। इसके बावजूद वे जांच का विरोध कर रहे हैं। उन्हें जांच के रास्ते अपने को पाक-साफ साबित करना होगा। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य पुलिस अभिषेक बनर्जी की मदद करती दिख रही है।

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बनर्जी ने उच्च न्यायालय के आदेश को दी थी चुनौती
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि वो अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ करे। बनर्जी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

कुंतल ने लगाया था गंभीर आरोप
इस मामले में कुंतल ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र भेज कर आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उस पर अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के नाम घोटाले से जोड़ने का दबाव बना रही हैं। कुंतल ने कोलकाता के एक स्पेशल कोर्ट के जज को भी इसी तरह का पत्र भेजा था।

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