ओडिशा (Odisha) के बालासोर ट्रेन हादसे (Balasore Train Accident) मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज (FIR Lodged) की है। बालासोर पुलिस ने यह प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की है। पुलिस ने रेलवे एक्ट (Railway Act) के तहत भी मामला दर्ज किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कटक में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया गया है कि बालासोर रेलवे पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पापु कुमार नाइक की शिकायत के बाद यह केस दर्ज किया गया है।
वहीं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कल रात प्रभावित क्षेत्र को बहाल कर दिया गया, जिसके बाद 50-60 ट्रेनें वहां से गुजरी हैं। स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। हम यात्रियों के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखें यह वीडियो- पीएम मोदी पहुंचे बालासोर, रेल दुर्घटनास्थल का लिया जायजा
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