भारत में जातियों के दोबारा वर्गीकरण की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दायर याचिका खारिज
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एक वकील द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। उन्होने बताया कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।संविधान के अनुच्छेद 32 का आह्वान करते हुए केंद्र को जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका पर जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता को दो हफ्ते के अंदर भुगतान की रसीद पेश कि मांग की है।