विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission) ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके अंतर्गत अब सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी (PhD) की डिग्री अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके लिए परिपत्र जारी कर दिया गया है, नया नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो गया है।
विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने गजट नोटिफिकेशन साझा किया है। यूनीवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत शिक्षक और शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति के लिए स्टाफ रेगुलेशन 2018 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत NET/SET/SLAT योग्यता ही सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम आर्हता होगी।
UGC Gazette Notification: Ph.D. qualification for appointment as an Assistant Professor would be optional from 01 July 2023. NET/SET/SLET shall be the minimum criteria for the direct recruitment to the post of Assistant Professor for all Higher Education Institutions. pic.twitter.com/DRtdP7sqOj
— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) July 5, 2023
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