सहायक प्रोफेसर नियुक्ति को लेकर बड़ा निर्णय, 1 जुलाई से लागू संशोधित नियम जानें

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियां होती हैं। इसके लिए परीक्षाएं ली जाती हैं।

245

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission) ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके अंतर्गत अब सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी (PhD) की डिग्री अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके लिए परिपत्र जारी कर दिया गया है, नया नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो गया है।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने गजट नोटिफिकेशन साझा किया है। यूनीवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत शिक्षक और शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति के लिए स्टाफ रेगुलेशन 2018 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत NET/SET/SLAT योग्यता ही सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम आर्हता होगी।

ये भी पढ़ें – खालिस्तान के नाम आतंकी खेल खत्म! कार दुर्घटना में मारा गया गुरपतवंत सिंह पन्नू

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.