दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले मामले में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह व उनके परिवारजनों के खिलाफ की गई बयानबाजी के मानहानि मामले में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को समन जारी कर तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 7 अगस्त तय की है। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की थी। कोर्ट ने दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को कहा था कि वे जांच रिपोर्ट पेश कर बताएं कि क्या इस मामले में गजेंद्र सिंह आरोपी हैं और क्या सीएम गहलोत ने उनके खिलाफ बिना कारण ही उन्हें आरोपी बताकर बयान दिया है।
पुलिस यह भी जांच करें कि क्या संजीवनी सोसायटी घोटाले में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह के परिवार के अन्य लोग भी शामिल हैं। इस मामले में शेखावत ने पहले कोर्ट से समन जारी करने की मांग की थी, लेकिन समन जारी करने से पहले कोर्ट ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से ही मामले की जांच कराने का निर्देश दिया था। शेखावत की ओर से भी कोर्ट के समक्ष गहलोत की ओर से उनके खिलाफ की गई बयानबाजी के दस्तावेज पेश किए गए। गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिल्ली की निचली कोर्ट में संजीवनी घोटाले मामले में सीएम गहलोत के बयानबाजी करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का दावा दायर किया है।
यह भी पढ़ें- फ्रांस में दिखेगा भारतीय जवानों का जलवा
Join Our WhatsApp Community