सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की तरफ से शिवसेना का चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को दिये जाने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी को शिंदे और चुनाव आयोग को दो सप्ताह में ठाकरे की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया था और मामले को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।
गौरतलब हो कि चुनाव आयोग ने शिवसेना में फूट के बाद एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्म दे दिया था। उसी समय उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनोती देते इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीप कोर्ट गये थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था । उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग से इस पूरे मामले को समझने में चूक हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन मेरे पक्ष में है।
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