इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट, जानें क्या है मामला

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान के अलावा उनकी पार्टी के नेताओं फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।

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पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अवमानना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही मामले की सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान के अलावा उनकी पार्टी के नेताओं फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। इन तीनों पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप थे। चुनाव आयोग की निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को तब गैरजमानती वारंट जारी किया, जब कई बार चेतावनी देने के बावजूद ये लोग बेंच के सामने पेश नहीं हुए।

मामले के एक आरोपित असद उमर के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल को एक अन्य मामले में पेश होना था, किन्तु चिकित्सकीय संकट के कारण वह पेश नहीं हो सके। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने पेश होने के लिए अन्य तारीख देने का अनुरोध किया। चुनाव आयोग ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और वकील को इस संबंध में एक याचिका दायर करने को कहा। उन्होंने इस मामले में इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई को 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। लंबी कार्रवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी में इमरान खान और अन्य दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी थी। अब चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का फैसला किया है।

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