कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को राहत, जानें क्या है फैसला

कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस से बृजभूषण शरण सिंह की जमानत के संदर्भ में उसका तर्क पूछा तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी।

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बृजभूषण शरण सिंह

राउज एवेन्यू कोर्ट से आज भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को पहलवान यौन शोषण मामले में अंतरिम जमानत मिल गयी। कोर्ट ने दूसरे आरोपी विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत 25 हजार के निजी मुचलके पर दी गई।

कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस से बृजभूषण शरण सिंह की जमानत के संदर्भ में उसका तर्क पूछा तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि वह 20 जुलाई को नियमित जमानत पर बहस सुनने के बाद ही निर्णय देगा।

गौरतलब हो कि 15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और पीछा करने के आरोप में चार्टशीट दायर की थी। जनवरी में तो पहलवानों ने बृज भूषण के खिलाफ धरना शुरू किया था। इसके बाद कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवान दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए जुट गये थे ।

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