गुजारा भत्ता को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मुंबई के सेशन कोर्ट ने पत्नी की गुजारा भत्ता संबंधी मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि फरियादी अपने पति से चार लाख रुपये अधिक कमाती है। इसलिए उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि कमाऊ महिला को भी गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों पर विचार करना भी जरूरी है। अगर महिला पति से ज्यादा कमा रही है तो उसे गुजारे भत्ते की जरूरत नहीं है।
गौरतलब हो कि 2021 में महिला ने घरेलू हिंसा का केस ट्रायल कोर्ट में फाइल किया था। उसका कहना था कि बच्चे के जन्म के बाद उसे मायके भेज दिया गया। कोर्ट को महिला ने यह भी जानकारी दी थी कि उसका पति यौन समस्या का उपचार करा रहा था, लेकिन उसने इसकी जानकारी उसे नहीं दी। उसी दौरान उसके गर्भवती हो जाने के बाद ससुराल वालों ने उसके चरित्र पर शक करना शुरू कर दिया ट्रायल कोर्ट के बाद महिला ने सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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