दिल्ली: पुलिस थाने में विपक्षी दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज, ‘इंडिया’ का अपमान करने का आरोप

विपक्षी पार्टियों के नया नाम इंडिया को लेकर नई दिल्ली के बाराखंभा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

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केंद्र की भाजपा सरकार (BJP Government) के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए बेंगलुरु (Bengaluru) में विपक्षी दलों (Opposition Parties) के नेता एक साथ आए। इस दौरान 26 विचारधाराओं (Ideologies) के गठबंधन (Alliances) का नाम I.N.D.I.A रखा गया। यह नाम रखने पर 26 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज (Complaint Filed) की गई है। याचिका में कहा गया की INDIA नाम रखना एंबलम अधिनियम 2022 (Emblem Act 2022) का उल्लंघन है। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने निजी फायदे के लिए ‘INDIA’ नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं।

शिकायत में कहा है कि इंडिया (India) नाम रखने से भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत कर्ता ने 26 विपक्षी दलों के खिलाफ भारत के नाम के अनुचित उपयोग और चुनावों में अनुचित प्रभाव और छवि के लिए उक्त नाम के उपयोग के लिए शिकायत दर्ज कराई है।

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यह बैठक बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों के बीच हुई। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस ‘INDIA’ नाम दिया गया है। दरअसल, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच दूसरी बार बैठक हुई। इससे पहले बिहार के पटना में हुई थी।

शिकायत में क्या है लिखा?
शिकायतों में नियमों का हवाला देते हुए लिखा गया है कि एंबलम और नाम अधिनियम की धारा 3 के तहत कुछ नामों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। शिकायत में प्वाइंट 6 का भी जिक्र है। लिखा है कि इसके अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया और इंडिया नाम का इस्तेमाल वर्जित है। आगे लिखा है कि गठबंधन का नाम इंडिया 26 पार्टियों को एक साथ रखकर नियम का उल्लंघन किया है। इसलिए उसे अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडित किया जाना चाहिए। इसमें दोषी पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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