ज्ञानवापी मामलाः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के वैज्ञानिक को किया तलब, पूछा ये सवाल

ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से कहा गया कि सर्वे से संरचना को क्षति हो सकती है। वाराणसी जिला जज को सर्वे कराये जाने का अधिकार नहीं है।

243
ज्ञानवापी मस्जिद

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराये जाने के मामले में दाखिल अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसआई के वैज्ञानिक को तलब किया है।

न्यायालय एएसआई से यह जानना चाहता है कि सर्वे के दौरान कोई क्षति तो नहीं होगी। न्यायालय इस मामले में एएसआई से उस विधि को भी जानना चाहता है, जिसके जरिए यह सर्वे किया जाएगा। कोर्ट सर्वे सिस्टम का डेमो भी देखेगा।

कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद विजय दर्डा को चार साल की सजा

मस्जिद पक्ष की ओर से शिकायत
इसके पहले सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से कहा गया कि सर्वे से संरचना को क्षति हो सकती है। वाराणसी जिला जज को सर्वे कराये जाने का अधिकार नहीं है। यह आदेश गलत है। जवाब में मंदिर पक्ष की ओर से जवाब दिया गया कि सर्वे के बाद ही मंदिर के स्ट्रक्चर का सही पता चल सकता है। एएसआई दो तकनीकों के माध्यम- फोटोग्राफी और इमेजिंग से सर्वे करेगी। किसी तरह की क्षति नहीं होगी। इस पर कोर्ट ने सर्वे का डेमो जानना चाहा और सर्वे में लगे एएसआई के वैज्ञानिक को तलब किया है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.