कंझावला कांड: आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का केस, रोहिणी कोर्ट का आदेश

कंझावला हिट एंड रन मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार (27 जुलाई) को चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया।

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देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) के कंझावला अंजलि (Kanjhawala Anjali) हिट एंड रन मामले (Hit and Run Case) में रोहिणी कोर्ट (Rohini Court) ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों अमित खन्ना, कृष्णा, मनोज मित्तल और मिथुन पर हत्या (Murder) की धाराओं (Sections) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। ये चारों आरोपी (Four Accused) उस रात कार में मौजूद थे।

इसके साथ ही मामले के तीन अन्य आरोपियों मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (किसी अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए थे। तीनों को आईपीसी की धारा 120बी के तहत बरी कर दिया गया है। बाकी धाराओं में केस चलेगा। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी।

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क्या माजरा था?
1 जनवरी 2023 को नए साल की रात एक लड़की की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें लड़की कार के नीचे फंस गई। कार सवार युवक इसके बाद भी नीचे नहीं उतरे और 12 किलोमीटर तक कार चलाते रहे, जिससे लड़की की मौत हो गई।

11 पुलिसकर्मियों सस्पेंड
हैरानी की बात यह है कि बच्ची का शव लेकर कार 12 किमी तक दौड़ती रही लेकिन किसी पुलिसकर्मी की नजर इस पर नहीं पड़ी। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दिल्ली पुलिस के 11 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। यह कार्रवाई रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई। जिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई उनमें 2 उपनिरीक्षक, 4 सहायक उपनिरीक्षक, 4 प्रधान आरक्षक, 1 आरक्षक शामिल हैं। सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों में से 6 पीसीआर ड्यूटी पर और 5 पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे।

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