ईडी के निदेशक पद पर रहेंगे संजय मिश्रा या जाना होगा? पढ़ें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी।

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सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) निदेशक एसके मिश्रा (Director SK Mishra) के कार्यकाल (Tenure) विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार (Central Government) को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार भी लगाई। एसके मिश्रा को ईडी प्रमुख के रूप में जारी रखने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) से पूछा, “क्या आप यह संदेश नहीं दे रहे हैं कि आपका विभाग अक्षम लोगों से भरा है और आपको और कोई नहीं मिल सकता?”

सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी। इससे पहले 11 जुलाई को न्यायालय ने मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया था और कहा था कि उनका कार्यकाल तीसरी बार नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंची, जिस पर गुरुवार (27 जुलाई) को सुनवाई में मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी गई है।

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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने क्या दी दलील?
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ”फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम कुछ ही दिनों में देश में आने वाली है। यह बेहद असाधारण स्थिति है। देश की रैंकिंग इस पर निर्भर करती है एफएटीएफ की समीक्षा, इसलिए मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की जरूरत है।”
इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, “क्या आप ऐसी छवि नहीं बना रहे हैं कि बाकी सभी अधिकारी अक्षम हैं? केवल एक अधिकारी ही सक्षम है।”

संजय कुमार मिश्रा ईडी निदेशक कब बने?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एसके मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में, 13 नवंबर, 2020 के एक आदेश के माध्यम से, केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया और उनके दो साल के कार्यकाल को तीन साल में बदल दिया गया।

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