महाराष्ट्र : बारिश से नुकसान की मदद राशि और पात्रता बढ़ी, जानें किसको मिलेगा कितना

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो सरकारी दुकानदार स्थानीय निवासी हैं, जिनका नाम स्थानीय मतदाता सूची में है और जो राशन कार्डधारी हैं, उन्हें यह मदद मिलेगी। इसके तहत अगर दुकान पानी में डूब गई है, दुकान पूरी तरह बह गई है या दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है तो ऐसे दुकानदारों को नुकसान का 75 फीसदी या अधिकतम 5000 रुपए दिए जाएंगे।

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महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज भारी बारिश से हुए नुकसान पर राज्य आपदा मोचन निधि से मिलने वाली राशि को दुगुना करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हमेशा आपदा पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाती है और पीड़ितों को रुपये की अतिरिक्त सहायता देती है। वर्तमान में यदि घर डूब गया है, पूरी तरह से बह गया है या पूरी तरह से ढह गया है तो कपड़े के नुकसान के लिए प्रति परिवार 2500 रुपये और घरेलू बर्तनों/वस्तुओं के नुकसान के लिए प्रति परिवार 5000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन अब यह राशि दोगुनी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कपड़े और घरेलू बर्तनों के नुकसान पर अब 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो सरकारी दुकानदार स्थानीय निवासी हैं, जिनका नाम स्थानीय मतदाता सूची में है और जो राशन कार्डधारी हैं, उन्हें यह मदद मिलेगी। इसके तहत अगर दुकान पानी में डूब गई है, दुकान पूरी तरह बह गई है या दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है तो ऐसे दुकानदारों को नुकसान का 75 फीसदी या अधिकतम 5000 रुपए दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जो छोटे शहरों से व्यवसाय और परिवार चला रहे हैं। ऐसे प्रभावित टपरी धारकों को भी विशेष रूप से वास्तविक हानि का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी। यह सहायता आधिकारिक तौर पर पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त टपरी धारकों को दी जाएगी जो स्थानीय निवासी हैं, जिनका नाम स्थानीय मतदाता सूची में है और जो राशन कार्ड धारक हैं।

गौरतलब हो कि प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य आपदा कोष से पहले दुकानदारों और टपरी धारकों को कोई मदद नहीं मिलती थी। लेकिन मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद भारी बारिश से हुए नुकसान पर राज्य आपदा कोष से मदद पाने वाले लाभार्थियों की पात्रता का अब दायरा बढ़ गया है।

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