पाकिस्तान: तोशाखाना मामले में इमरान खान को सजा, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

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पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Former PM Imran Khan) को तोशाखाना मामले (Toshakhana Case) में दोषी ठहराया गया है और इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा (Conviction) सुनाई गई है। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में जिला-सत्र न्यायालय (District-Sessions Court) ने पूर्व पीएम इमरान खान को दोषी ठहराया है और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस (Islamabad Police) ने इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी (Arrest) वारंट जारी कर दिया है।

इमरान खान की बढ़ी मुसीबत
1- इमरान खान पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

2- इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है।

3- जाम पार्क के पास पुलिस बल तैनात किया गया है।

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शीर्ष अदालत ने शुक्रवार (4 जून) को तोशाखाना मामले में एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली एक अर्जी इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है। कोर्ट को उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला करेगा।

क्या है तोशाखाना मामला?
बता दें कि तोशखाना पाकिस्तानी कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है और शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अन्य सरकारों के अधिकारियों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य उपहारों को संग्रहीत करता है।

जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उन्हें मिले सरकारी तोहफों की बिक्री को लेकर हेराफेरी की बात सामने आई थी। पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा इमरान खान को ‘झूठे बयान और झूठी घोषणाएं’ करने के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद तोशाखाना मामला पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया। इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने पिछले महीने घोषणा की थी कि इमरान खान के खिलाफ ईसीपी मामला चलने योग्य है, जिसे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और आज अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।

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