गुजरात उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और स्टेंडिंग कमेटी के जजों ने कोर्ट में बार-बार समय देने के मामले में अहम निर्णय किया है। पुराने केसों को भी तीन वर्गों में विभाजित कर शीघ्र सुनवाई शुरू की नई व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत आगामी दो महीने में पुराने से पुराने 13,988 केसों के लिए 1 सितम्बर से 27 अक्टूबर की तारीख देकर सुनवाई की जाएगी।
गुजरात उच्च न्यायालय की लंबित केसों के शीघ्र निपटाने की अनूठी पहल शुरू की गई है। केसों की तारीख देकर शीघ्र फैसले की व्यवस्था पर गुजरात हाई कोर्ट काम करेगा। इसके तहत पुराने सभी केसों को तीन वर्गों में बांटा गया है। इसमें 5 वर्ष से कम पुराने, 5 से 10 वर्ष पुराने और 10 वर्ष से अधिक पुराने वर्ग के केस शामिल हैं। नई व्यवस्था के तहत सभी लंबित केसों की आगामी लिस्टिंग तारीख अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
सिस्टम अपने आप केस की लिस्टिंग के लिए कर देगा डेट आवंटित
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार अगर किसी केस में अगली तारीख पंजीकृत नहीं की गई होगी तो भी सिस्टम अपने आप केस की लिस्टिंग के लिए डेट आवंटित कर देगा। लिस्ट में शामिल नहीं हुए वैसे केस जो 10 साल से अधिक पुराने हों, उन्हें 2 महीने के अंदर तारीख दी जाएगी। 5 वर्ष से 10 साल के बीच के केस को दो से 4 महीने के अंदर तारीख दी जाएगी। वहीं, 5 वर्ष से कम पुराने केसों को 4 से 6 महीने के अंदर तारीख दी जाएगी। कोर्ट ने जिन केसों की आगामी दिनों में लिस्टेड तारीख नहीं दी गई है, आगामी मुद्दत की तारीख नहीं दी गई हो, कोर्ट मास्टर की ओर से सिस्टम में तारीख नहीं दी गई, ऐसे मामलों में वर्ष से अधिक पुराने दिन के अंदर तारीख दी जाएगी। 5 से 10 वर्ष तक के पुराने केसों को 8 से 14 दिनों के अंदर तारीख दी जाएगी। 5 वर्ष के अंदर केसों को 15 से 21 दिन के अंदर तारीख दी जाएगी। यदि कोई केस एक-दूसरे केस के साथ जुड़ा हो तो एक समान तारीख दी जाएगी। मुख्य केस के साथ समय अंतराल के आवेदनों की तारीख दी जाएगी।
सिस्टम जेनरेटेड मिलेगी तारीख
इसके अलावा केस फाइल हो तो चालू दिनों में चौथे दिन से सिस्टम जेनरेटेड तारीख मिलेगी। कोर्ट के आदेश के पहले भी तारीख मिलेगी। इसके अलावा विशेष बेंच को सौंपे गए केस शुक्रवार को तय किया गया है। नॉट बिफोर मी जैसे केस को न्यायिक विभाग को दिया जाएगा। पुराने केस की तारीख संबद्ध वकीलों को ईमेल से सूचना दी जाएगी। हाई कोर्ट की उपलब्ध सुविधाओं में कोर्ट की ओर से दी गई तारीख और सिस्टम जनरेटेड तारीख अलग-अलग रंगों में दिखाया जाएगा। तय तारीख से पहले हियरिंग रखने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा। इस सिस्टम में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी।