चारा घोटाला मामलाः 124 आरोपियों पर इस तिथि को आएगा फैसला

चारा घोटाला मामले में शामिल 124 आरोपियों में 38 लोक सेवक रहे हैं, जिनमें से आठ कोषागार पदाधिकारी है। 86 आपूर्तिकर्ता मामले में आरोपित है। आरोपितों में 16 महिलाएं भी हैं।

266

चारा घोटाले से जुड़े कांड संख्या (आरसी 48ए/96) में डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध निकासी मामले में 28 अगस्त को 124 आरोपितों पर फैसला आएगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव के न्यायालय इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।

न्यायालय ने 24 जुलाई को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले की तिथि निर्धारित की थी। साथ ही फैसले की तिथि पर इन सभी आरोपितों को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इस मामले में सीबीआई की ओर से 594 गवाहों को प्रस्तुत किया गया है। डोरंडा कोषागार से यह अवैध निकासी वर्ष 1990-91 एवं 1994-95 के दरमियान फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर की गई थी।

 प. बंगालः पटाखा फैक्टरी में विस्फोट से सात लोगों की मौत, स्थानीय लोगों का ये है आरोप

38 लोक सेवक भी शामिल
इन आरोपितों में से 38 लोक सेवक रहे हैं, जिनमें से आठ कोषागार पदाधिकारी है। 86 आपूर्तिकर्ता मामले में आरोपित है। आरोपितों में 16 महिलाएं भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपितों में सबसे उम्रदराज 90 वर्षीय तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. गौरी शंकर प्रसाद भी शामिल है। हालांकि आरोपितों में 12 से अधिक ऐसे भी हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे ज्यादा है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.