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पैसे लेने के बाद रतिराम और आदिल ने बताया कि 15 नवम्बर 2022 तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। साल 2022 बीत गया, लेकिन उनके बेटे को कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। रुपये वापस मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया। इस मामले में न्यायालय ने थाना सिविल लाइन पुलिस को आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज करने के आदेश दिए।
पुलिस क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस अर्पित कपूर ने बताया कि बुधवार को कोर्ट के आदेश पर थाना सिविल लाइन में तहरीर के आधार पर आरोपित आदिल मलिक और रतिराम के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है।