एंटीलिया विस्फोटक मामलाः सचिन वाजे को राहत नहीं, अभी जेल में ही रहेंगे

उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया बंगले के पास 25 फरवरी, 2021 विस्फोटकों से भरी एक कार मिली थी। इस कार को एक व्यवसायी मनसुख ने अपनी कार बताया था।

273

उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया बंगले के पास विस्फोटक से भरी कार पाए जाने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में आरोपित पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की जमानत याचिका 16 सितंबर को मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दी। यह दूसरी बार है, जब विशेष एनआईए अदालत ने मामले में पूर्व पुलिसकर्मी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल सचिन वाजे न्यायिक हिरासत में हैं और नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।

यह है पूरा मामला
उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया बंगले के पास 25 फरवरी, 2021 विस्फोटकों से भरी एक कार मिली थी। इस कार को एक व्यवसायी मनसुख ने अपनी कार बताया था। इस मामले की छानबीन जारी ही थी कि 5 मार्च, 2021 को ठाणे जिले की खाड़ी में मनसुख हिरेन का शव बरामद किया गया था। इसके बाद इस मामले की छानबीन एनआईए की टीम करने लगी और इस मामले तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था। सचिन वाजे ने विशेष एनआईए कोर्ट ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में सचिन वाजे ने कहा था कि उन्हें कानून जमानत मिलनी चाहिए लेकिन एनआईए के वकील ने यह कहते हुए विरोध किया कि सचिन वाजे का इस मामले में सीधा संबंध है। इसी वजह से विशेष एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे की जमानत खारिज कर दी।

बॉडी बैग घोटाला मामलाः पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.