सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शिवसेना के नाम और पार्टी चिह्न को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ठाकरे समूह की याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति से ही जुड़े एक अन्य मामले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारेवेकर के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष शिवसेना (Shiv Sena) पार्टी और तीर-धनुष चुनाव चिह्न पर सुनवाई होगी।
चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को दिया था पार्टी नाम और चिह्न
बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने का अधिकार भी दे दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में विधायकों के निलंबन के संबंध में राष्ट्रपति को तत्काल पहल करने निवेदन किया गया है।
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