Hate speech: उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) हेट स्पीच पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ ही इस मामले की भी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में सनातन धर्म (Sanatan Dharma) के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार देने की मांग संबंधी एक याचिका चेन्नई के एक वकील ने दायर की थी।

307

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच (Hate speech) मामले में सुनवाई करते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे एवं खेलमंत्री उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ में ए राजा को भी कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) हेट स्पीच पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ ही इस मामले की भी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में सनातन धर्म (Sanatan Dharma) के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार देने की मांग संबंधी एक याचिका चेन्नई के एक वकील ने दायर की थी।

सनातन धर्म पर दिया था विवादित बयान
बता दें कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार (DMK Govt) में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू (malaria and dengue) से करते हुए इसलिए इसे खत्म किये जाने का विवादित बयान दिया है। स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात तक कह डाली। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। अपने संबोधन के दौरान स्टालिन ने सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए उन्हें आवाज उठाने का मौका देने के लिए इस कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति आभार भी प्रकट किया।

डेंगू, मलेरिया, कोरोना से की थी तुलना
इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय इस मिटाने की बात कही । स्टालिन के कहा कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना का विरोध नहीं किया जा सकता, इनको खत्म करना होता है। इसी तरह सनातन धर्म भी है, इसका विरोध करने के बजाय इसे समाप्त करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

यह भी पढ़ें – इस दिवाली भी दिल्ली में नहीं फुटेंगे पटाखे , जानें कारण

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.