असम के तीन जिलों में ही रहेगा आफ्सपा : DGP, जानें क्या होंगे नियम

इस कानून के अनुसार सशस्त्र सुरक्षा बल (armed security forces) बगैर किसी एफआईआर दर्ज किये या बगैर किसी वारंट के, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समय, किसी भी स्थान से उठाकर ले जा सकते हैं।

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असम (Assam) के पुलिस महानिदेशक ( DGP) ने कहा है कि तीन जिलों को छोड़कर 01 अक्टूबर से असम में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) समाप्त हो जाएगा। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम केवल तीन जिलों डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर में लागू रहेगा।

डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर में रहेगा लागू
असम पुलिस दिवस समारोह (police day celebration) के एक कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह (GP Singh) ने कहा कि सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार देने वाला यह अधिनियम 01 अक्टूबर से लगभग सभी जिलों से हटा लिया जाएगा। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम केवल तीन जिलों डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर में लागू रहेगा।

शुरू से ही इस कानून का होता रहा विरोध
इस कानून के अनुसार सशस्त्र सुरक्षा बल (armed security forces) बगैर किसी एफआईआर दर्ज किये या बगैर किसी वारंट के, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समय, किसी भी स्थान से उठाकर ले जा सकते हैं। शुरू से ही इस कानून का विरोध होता रहा है। लेकिन, असम में अब धीरे-धीरे शांति लौट आने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया गया है। 01 अक्टूबर से यह कानून राज्य के शेष 32 जिलों में लागू नहीं होगा।

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