महाराष्ट्र (Maharashtra) में स्थानीय निकायों और ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) को लेकर सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी। इसलिए राज्य में चुनाव एक बार फिर नवंबर के अंत तक के लिए टाल दिए गये हैं। पिछले डेढ़ साल से इस मामले में अगली तारीख ही मिल रही है। इस मामले की डेढ़ साल में एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है। इस मामले के चलते स्थानीय निकायों में चुनाव को लेकर संशय बना हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर नगर निगम के चुनाव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की इस सुनवाई पर मुंबई, पुणे और कई नगर निगम, जिला परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों (local bodies) के सभी चुनावों का भाग्य निर्भर करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में हो रही इस सुनवाई ने राजनीतिक दलों और महाराष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की थी। हालांकि, उस दिन मामले की सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अगली तारीख दे दी गई। अब फिर से 28 नवंबर की तारीख दी गई है।
स्थानीय निकायों के चुनाव 2024 में !
सुनवाई के कारण स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी हुई है। हालाँकि, नवंबर में दिवाली है। फिर सुनवाई होगी। अगर कोर्ट उस वक्त चुनाव का रास्ता साफ भी कर दे तो भी एक महीने में सारी तैयारियां संभव नहीं लगतीं। इसलिए अब कहा जा रहा है कि स्थानीय निकायों के चुनाव 2024 में ही संभव हैं। अगले साल देश में आम चुनाव भी हैं। इसलिए इन सभी चुनावों में गठबंधन मजबूत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
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