West Bengal: अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, उच्च न्यायालय ने दिया ये आदेश

शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को एक और झटका दिया है।

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राज्य के शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को एक और झटका दिया है। उन्होंने ईडी पूछताछ में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें एक घंटे का भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने ईडी को भी विशेष निर्देश दिए।

5 अक्टूबर को खंडपीठ में स्पष्ट कर दिया कि 10 अक्टूबर के पहले जो भी दस्तावेज ईडी ने मांगे हैं, वह सब अभिषेक बनर्जी को जमा करने होंगे। इसके बाद ईडी के लिए विशेष निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अभिषेक द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों से अगर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें नए सिरे से समन जारी कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि समन जारी करने के बाद 48 घंटे का समय देना होगा।

अभिषेक ने दाखिल की थी याचिका
अभिषेक ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिंह के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका लगाई थी। गुरुवार को उस मामले की सुनवाई थी। काफी देर तक सुनवाई चली।

पीठ ने ईडी के समक्ष पेश होने का दिया आदेश
पीठ ने कहा कि अभिषेक को 10 अक्टूबर तक सभी दस्तावेज ईडी को सौंपने होंगे। यदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो ईडी से चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट अभिषेक को एक घंटे का भी अतिरिक्त समय नहीं देगी। अगर अभिषेक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं हैं तो ईडी उन्हें पेश होने के लिए कह सकती है। हालांकि, अगर समन भेजना है तो पूजा से पहले यानी 19 अक्टूबर से पहले या पूजा के बाद यानी 26 अक्टूबर के बाद भेजा जाना चाहिए।

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ईडी ने किया था तलब
उल्लेखनीय है कि ईडी ने पिछले 3 अक्टूबर को अभिषेक को तलब किया था। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जांच प्रक्रिया बाधित न हो।

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