पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) का कार्यक्रम घोषित हो गया है। (विधानसभा चुनाव 2023) प्रचार शुरू हो गया है और राजनीतिक दल (Political Parties) रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा। चुनाव आयोग (Election Commission) ने उम्मीदवारों (Candidates) के लिए चुनाव में खर्च करने की सीमा तय कर दी है।
अब तक अक्सर यह बात सामने आती रही है कि वोट के लिए उम्मीदवार बेतहाशा खर्च कर रहे हैं। विभिन्न रिपोर्टों से पता चला है कि पिछले चुनावों में उम्मीदवारों ने लाखों करोड़ रुपये खर्च किए हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग लापरवाही से खर्च करने वाले उम्मीदवारों पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है।
अभियान बैठकों के लिए खर्च सीमा
एक प्लास्टिक की कुर्सी 5 रुपये
पाइप चेयर 3 रुपये
वीआईपी चेयर 105 रुपये
लकड़ी की टेबल 53 रुपये
ट्यूबलाइट 10 रुपये
हैलोजन 500 वॉट 42 रुपये
1000 वॉट हैलोजन 74 रुपये
वीआईपी सोफा सेट 630 रुपये
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भोजन का खर्च
आम 63 रुपये किलो
केला 21 रुपये किलो
सेब 84 रुपये प्रति किलो
अंगूर 84 रुपये प्रति किलो
पीने का पानी 20 लीटर कैन 20 रुपये
कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम – उस पर मुद्रित दर पर
गन्ने का रस 10 रुपये प्रति छोटा गिलास
बर्फ के टुकड़े 2 रुपये
भोजन की प्रति प्लेट 71 रुपये
चाय 5 रुपये
कॉफी 13 रुपये
समोसा 12 रुपये
रसगुल्ला 210 प्रति किलो
चुनाव प्रचार के दौरान झंडे और होर्डिंग्स
प्लास्टिक का झंडा 2 रुपये
कपड़े के झंडे 11 रुपये
छोटा स्टीकर 5 रुपये
पोस्टर 11 रुपये
कपड़े और प्लास्टिक के लकड़ी के कटआउट – 53 रुपये प्रति फुट
जमाखोरी 53 रुपये
पंपलेट 525 रुपये प्रति हजार
कार-बस का खर्च
5 सीटर कार के लिए प्रतिदिन 2625 रुपये
मिनी बस 20 सीटर 6300 रुपये
35 सीटर बस के लिए 8400 रुपये
टेंपो 1260 रुपये
वीडियो वैन 5250 रुपये
ड्राइवर के लिए प्रतिदिन वेतन 630 रुपये
चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम हर जिले में उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखेगी। सीमा से अधिक खर्च की शिकायत मिलने पर जांच करायी जायेगी और आरोप साबित होने पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा।
देखें यह वीडियो-
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