RSS को तमिलनाडु में पथ संचलन के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने दी अनुमति, दी ये नसीहत

हाई कोर्ट ने मार्च को स्वीकृति देते हुए टिप्पणी की कि राज्य के फैसले विचारधारा और राजनीतिक समझ के बजाय जनहित में होने चाहिए।

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मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को 22 और 29 अक्टूबर को तमिलनाडु में पथ संचलन (street movement) निकालने की अनुमति दी है। साथ ही राज्य सरकार को संघ के पथ संचलन के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

सुरक्षा प्रदान करने के आदेश
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने राज्य में 22 और 29 अक्टूबर को पथ संचलन निकालने को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। इस पर 16 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आरएसएस को 22 और 29 अक्टूबर को राज्य में पथ संचलन आयोजित करने की अनुमति दे दी है। वहीं हाई कोर्ट ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) सरकार को आरएसएस के पथ संचलन को पर्याप्त सुरक्षा (Security)प्रदान करने का निर्देश भी दिया है।

हाई कोर्ट ने मार्च को स्वीकृति देते हुए टिप्पणी की कि राज्य के फैसले विचारधारा और राजनीतिक समझ के बजाय जनहित में होने चाहिए।

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