दिल्ली (Delhi) के कथित शराब घोटाले मामले (Liquor Scam Case) में संजय सिंह (Sanjay Singh) को शुक्रवार को हाई कोर्ट (High Court) से बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्पाद नीति मामले में गिरफ्तारी (Arrest) और रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज (Petition Rejected) कर दी है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में उनकी गिरफ्तारी के साथ-साथ रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले 19 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह की याचिका का कड़ा विरोध किया था और दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि संजय सिंह के खिलाफ साफ तौर पर मामला बनता है।
याचिका सुनवाई योग्य नहीं
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के समक्ष दलील दी कि संजय सिंह को कानून के अनुपालन में गिरफ्तार किया गया है और उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। एएसजी एसवी राजू ने संजय सिंह द्वारा दी गई इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई कि गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी, उन्होंने कहा कि यह एक धोखाधड़ी थी और जब मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है, तो दुर्भावनापूर्ण इरादा अप्रासंगिक है।
संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को कथित दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, संजय सिंह ने कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय का रुख किया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया।
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