Newsclick Case: प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड चक्रवर्ती को राहत नहीं, इस तिथि तक बढ़ी पुलिस हिरासत

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत की मांग करते हुए कहा कि जब्त की डिवाइस से मिले डाटा को लेकर पूछताछ करनी है और कुछ गवाहों से आमना-सामना कराना है।

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नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत की मांग करते हुए कहा कि जब्त की डिवाइस से मिले डाटा को लेकर पूछताछ करनी है और कुछ गवाहों से आमना-सामना कराना है। प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से पेश वकील ने स्पेशल सेल की हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि यदि कोई साक्ष्य है, तो उसके बारे में जेल जाकर भी एजेंसी पूछताछ कर सकती है। अगर इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, तो इन्हें जेल जाकर पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन एजेंसी ने ऐसा नहीं किया।

प्रबीर के वकील ने दी दलील
प्रबीर के वकील ने कहा कि एजेंसी जिस डाटा की बात कर रही है, वह किस तारीख का है, यह बताए। उन्होंने कहा कि यूएपीए में 30 दिनों की हिरासत मिलती है, बस इसलिए ये हिरासत मांग रहे हैं। आरोपितों की तरफ से कहा गया कि एजेंसी ने डिजिटल डाटा 6 अक्टूबर को जब्त किया। अब 12-13 दिनों के बाद दोबारा पुलिस कस्टडी की मांग की जा रही है। पुलिस कोर्ट को बताए कि जिस डिजिटल डाटा और दस्तावेज के बारे में पूछताछ करनी है, वह उनके कब्जे में कब आया। तब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच में बहुत अहम जानकारियां मिली है, जिनका हम अभी खुलासा नहीं कर सकते हैं। हमें उनको आमने-सामने पूछताछ करनी है।

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न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए मिले पैसे
कोर्ट ने 20 अक्टूबर को दोनों को 25 अक्टूर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। 3 अक्टूबर को ही इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था।

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