Newsclick case: पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को अभी राहत नहीं! जानिये, कब होगी याचिका पर सुनवाई

न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं।

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सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर दीपावली की छुट्टी के बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 19 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को जारी किया था नोटिस
कोर्ट ने 19 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिका निराधार है। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

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ये है मामला
न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए। 3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था।

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