Uttar Pradesh: माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की जमीन जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

माफिया अतीक अहमद की 20 बीघे जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई।

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माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) की 12.5 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति (Property) सोमवार को पुलिस (Police) ने कुर्क कर ली। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गौसपुर कटहुला गांव में भारी संख्या में फोर्स तैनात की गयी है। पुलिस ने मुनादी कराने के बाद संपत्ति कुर्क (Confiscation) कर ली और वहां इससे संबंधित एक बोर्ड भी लगा दिया। 12.5 करोड़ रुपये कीमत की 25 बीघे जमीन पर अतीक ने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर निर्माण कराया था।

एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गौसपुर कटहुला स्थित इस जमीन को कुर्क करने की कागजी कार्रवाई कई दिन पहले ही शुरू हो गई थी। पुलिस ने इसे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त कर लिया। कुल 23,447 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली यह जमीन अतीक ने 14 अगस्त 2015 को राजमिस्त्री के नाम से खरीदी थी।

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जुलाई में पुलिस ने इस जमीन की रजिस्ट्री के कागजात लखनऊ के विभूति खंड, गोमती नगर स्थित होटल से बरामद किए थे, जहां से अतीक के वकील विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ही बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। इस जमीन का सौदा होटल के लिए होना था।

सूत्रों के मुताबिक, जमीन चिह्नित करने के बाद उसके संबंध में और जानकारी जुटाई गई। इसके बाद पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट भेजकर इसे जब्त करने की अनुमति मांगी गई। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गयी।

मौजूदा कीमत के अनुसार, संपत्ति की कुल कीमत 12,42,69,100 रुपये आंकी गई है। अतीक ने सर्किल रेट से कम कीमत पर जमीन का बैनामा कराया था। महज दो करोड़ रुपये में 28 हजार वर्ग गज जमीन की रजिस्ट्री राजमिस्त्री के नाम कर दी गई। जिस राजमिस्त्री के नाम पर यह जमीन रजिस्टर्ड थी, उसकी रोजाना की कमाई महज 400-500 रुपये है। पुलिस ने जब यमुनापार के इस राजमिस्त्री से पूछताछ की तो उसने बताया कि माफिया भाइयों ने उसे डरा-धमकाकर बैनामा अपने नाम करा लिया था। यह भी कहा कि जब भी वह कहे, जमीन उसके नाम लिख देना। अपनी जान बचाने के लिए उसने वैसा ही किया।

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