Rajasthan Assembly Elections: क्या रद्द हो जाएगा मुख्यमंत्री गहलोत का नामांकन ?

सीएम गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा रिटर्निंग आफिसर के यहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है कि मुख्यमंजत्री अशोक गहलोत ने अपने चुनावी एफिडेविट में खुद पर लगे दो आरोपों की जानकारी नहीं दी है।

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Rajasthan Assembly Elections: राजस्थान विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बड़ी खबर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को लेकर आ रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं (BJP workers) ने सीएम गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा (Sardarpura) रिटर्निंग आफिसर के यहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है कि मुख्यमंजत्री अशोक गहलोत ने अपने चुनावी एफिडेविट (election affidavit) में खुद पर लगे दो आरोपों की जानकारी नहीं दी है। शिकायत दर्ज होने के बाद पूरे सियासी हलके में हड़कंप मचा हुआ है।

अशोक गहलोत ने 6 नवंबर को किया था नामांकन
भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से एडवोकेट नाथू सिंह राठौड़ के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर के यहां दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सियासी गलियारे में यह चर्चा होने लगी है कि क्या अशोक गहलोत का नामांकन रद्द हो जाएगा? मुख्यमंत्री गहलोत ने नामांकन तिथि के अंतिम दिन यानी 6 नवंबर को अपना नामांकन दर्ज किया था। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर से मामले की जानकारी मांगी।

गहलोत के शपथ पत्र में तीन मामलों का उल्लेख
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने शपथ पत्र में तीन मामलों का उल्लेख किया हैं। इनमें एक दिल्ली का और दो जयपुर के बताए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से दर्ज कराई गई आनलाइन शिकायत के अनुसार जिन दो मामलों को गहलोत ने छिपाया है, उनमें पहला आपराधिक मामला जयपुर के गांधी नगर थाने में दर्ज 8 सितंबर 2015 का है। । इसकी एफआईआर की संख्या 409/2015 बताई गई है। इसमें धारा 166, 420, 409, 471, 120बी और 467 के तहत मामला दर्ज हुआ है। यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है। जबकि दूसरा मामला 31 मार्च 2022 का है।

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