मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत राज्य के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में , 17 नवंबर को सुबह 7.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक मतदान होगा। अगर आपका मतदाता सूची में नाम है तो आप वोटर आईडी दिखाकर मतदान कर सकते हैं। हालांकि, मतदान करने के लिए आपके पास वोटर आईडी होना जरूरी नहीं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य फोटोयुक्त दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की है, जिन्हें दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदाता, जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित
जनसम्पर्क अधिकारी राजेश दाहिमा ने 16 नवंबर को बताया कि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।
इनमें से किसी एक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान संभव
उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक- डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों-विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर 17 नवम्बर को मतदान कर सकता है।
एनआरआई को दिखाना होगा मूल पासपोर्ट
अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।