स्कूलों (schools) में लंबे समय से शिक्षा दे रहे प्राथमिक शिक्षकों (primary teachers) के लिए खुशी की खबर है। काफी समय से लंबित चल रहे प्रोन्नति के मामले पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy) ने फैसला लिया है। अब जो प्रारंभिक शिक्षक अपनी सेवा के 20 साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें सीधे प्रिंसीपल (principal) के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए सभी उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षकों को आदेश जारी किया गया है।
जो प्रारंभिक शिक्षक जिनकी सेवा 20 वर्ष पूरी हो चुकी है। उन्हें सीधे प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन मिल जाएगी। अब प्रिंसीपल के पद पर प्रोन्नति के लिए स्नातक प्रशिक्षित पद पर पांच वर्षों की सेवा पूरी करने की बाध्यता नहीं होगी।इस वक्त राज्य के माध्यमिक विद्यालय के प्रिसिंपल के पद पर 97 प्रतिशत रिक्तियां हैं। इस फैसले से इन पदों को भरा जा सकेगा।
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