सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर के दूसरे हफ्ते में करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती देने की बजाय निचली अदालत में जमानत का आवेदन देना बेहतर होता। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए याचिका दायर की है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दी थी जमानत याचिका खारिज
उल्लेखनीय है कि 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून के आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसी पर राजनीति के आधार पर काम करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
ईडी ने याचिका का किया था विरोध
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच-पड़ताल के बाद ही कानूनी प्रक्रिया के तहत संजय सिंह की गिरफ्तार हुई। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि संजय सिंह भी दिल्ली आबकारी घोटाले की साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा को करीबी बताते हुए दो करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया गया।