दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के चार आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। चारों की 23 नवंबर को न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।
इन चार आरोपियों की बढ़ी हिरासत
कोर्ट ने जिन आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है, उनमें वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन ऊर्फ एंड्रयू कुआंग, सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक शामिल हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम राय ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। हरिओम राय की जमानत याचिका पर कोर्ट ने 18 नवंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था।
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ईडी ने 48 जगहों पर मारा था छापा
ईडी ने चारों आरोपितों को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में 2022 में देश भर में फैले वीवो कंपनी के 48 जगहों पर छापा मारा था। ईडी ने वीवो कंपनी से जुड़ी 23 कंपनियों पर भी छापा मारा था।