Liquor Scam: मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दायर की पुनर्विचार याचिका, सर्वोच्च न्यायालय 11 दिसंबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को अपने फैसले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में मुकदमा खत्म न हो तो सिसोदिया दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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दिल्ली (Delhi) के आबकारी घोटाला मामले (Excise Scam Case) में आरोपित पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत (Bail) नहीं देने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका (Review Petition Filed) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस याचिका को सुना जाए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को अपने फैसले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में मुकदमा खत्म न हो तो सिसोदिया दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 25 अप्रैल को सीबीआई ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को भी आरोपित बनाया था। पूरक चार्जशीट में सिसोदिया के अलावा जिन लोगों को आरोपित बनाया गया उनमें बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल शामिल हैं। बुची बाबू तेलंगाना के निवर्तमान मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी के कविता के सीए रह चुके हैं।

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