Shri Krishna birthplace dispute: मुस्लिम पक्ष को झटका, ईदगाह परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर कोई हाई कोर्ट के आदेश से परेशानी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं । विंटर वैकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठा सकते हैं।

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Shri Krishna birthplace dispute: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा (Mathura) के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर (Shahi Eidgah Complex) का सर्वे कराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

मुस्लिम पक्ष ने की थी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को कोर्ट से नियुक्त कमिश्नर के जरिये ईदगाह परिसर के सर्वे का आदेश (survey order) दिया है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को हाई कोर्ट सर्वे के तरीके तय करने की सुनवाई करेगा। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने की मांग की। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर कोई हाई कोर्ट के आदेश से परेशानी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं । विंटर वैकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मामले को उठा सकते हैं।(हि.स.)

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