Mumbai News: मुंबई में 18 जनवरी तक धारा 144 लागू, जानिए प्रतिबंधों की सूची

मुंबई में बुधवार (20 दिसंबर) आधी रात से नए साल की 18 जनवरी तक धारा 144 लागू।

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मुंबईकरों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। मुंबई (Mumbai) में एक महीने के लिए धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने शहर में कानून व्यवस्था (Law and Order) बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार, मुंबई में बुधवार (20 दिसंबर) आधी रात से नए साल की 18 जनवरी तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस संबंध में मुंबई पुलिस की ओर से एक सर्कुलर भी जारी किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, इस दौरान कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस पृष्ठभूमि में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है। चूंकि पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, इसलिए 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है।

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आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई
सार्वजनिक सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अवधि के दौरान शहर में लाउड स्पीकर, बैंड और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लॉकडाउन के दौरान किन चीजों पर है प्रतिबंध?

1 : मुंबई में 18 जनवरी तक लाउड स्पीकर, बैंड बजाने और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।

2 : धारा 144 लागू होने के कारण 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।

3 : जमाबंदी अवधि के दौरान सभा और आंदोलन पर रोक लगा दी गयी है।

4 : मुंबई में किसी भी तरह के जुलूस पर रोक लगा दी गई है।

5 : अदालतों, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों के आसपास लोगों का जमा होना सख्त वर्जित होगा।

6 : सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

मुंबई पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देखें यह वीडियो- 

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