Delhi Excise Scam: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, न्यायिक हिरासत के लेकर दिया यह फैसला

कोर्ट ने 21 नवंबर को सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकीलों से कहा था कि आप मामले के ट्रायल में देरी करना चाहते हैं। 10 नवंबर को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी।

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दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Scam) मामले में आरोपित और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) आज राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश हुए। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत (judicial custody) 19 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया के वकील को सीबीआई (CBI) मुख्यालय जाकर दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए 15 दिनों का समय दे दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो दस्तावेजों के परीक्षण के लिए पर्याप्त अफसरों की तैनाती करें।

सीबीआई ने दाखिल की थी याचिका
कोर्ट ने 21 नवंबर को सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकीलों से कहा था कि आप मामले के ट्रायल में देरी करना चाहते हैं। 10 नवंबर को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 25 अप्रैल को सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को भी आरोपित बनाया था। पूरक चार्जशीट में सिसोदिया के अलावा जिन लोगों को आरोपित बनाया गया उनमें बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल हैं। बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी के कविता के सीए रह चुके हैं।

26 फरवरी को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू हैं।(हि.स.)

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