Maharashtra: कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) की विधायकी रद्द (MLA canceled) कर दी गई है। इसका आदेश आज महाराष्ट्र विधानमंडल के सचिव जीतेंद्र भोले (Legislative Secretary Jitendra Bhole) ने जारी किया है।
दो दिन पहले गिरफ्तार किया गया
कांग्रेस (Congress) से विधायक केदार को विशेष अदालत ने नागपुर जिला बैंक घोटाला (Nagpur District Bank Scam) मामले में पांच साल की सजा सुनाई थी। दो दिन पहले उसे गिरफ्तार (Arrested) कर जेल भेजा गया था। लेकिन देर रात उनके पेट में दर्द होने के कारण उन्हें नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत रद्द होती है विधायिकी
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक अगर किसी जन प्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी विधायक या विशेष भूमिका रद्द कर दी जाती है। इसी के तहत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से केदार की विधायकी रद्द करने की मांग की गई थी।
आदेश जारी
आज इसका फैसला हो गया और केदार अपनी विधायक सीट खो दिए। सजा के बाद विधानमंडल सचिव ने आज 22 दिसंबर से उनकी विधायकी रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।
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