केंद्र सरकार (Central Government) ने तहरीक-ए-हुर्रियत (Tehreek-e-Hurriyat) पर प्रतिबंध (Restrictions) लगा दिया है। गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत यह कार्रवाई (Action) की गई है। सरकार ने कहा है कि अलगाववाद (Separatism) और आतंकवाद (Terrorism) का समर्थक यह संगठन भारत विरोधी प्रचार (Anti-India Propaganda) में संलिप्त है।
गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर को यूएपीए के तहत एक गैरकानूनी गठबंधन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में संलिप्त है।
The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an 'Unlawful Association' under UAPA.
The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…— Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2023
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उल्लेखनीय है कि तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर का एक अलगाववादी राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 07 अगस्त 2004 को सैयद अली शाह गिलानी ने अपनी पुरानी पार्टी जमात-ए-इस्लामी कश्मीर छोड़ने के बाद की थी।
मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध
इससे पहले 27 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए इस संगठन पर यूएपीए के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
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