मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन (Amendment in Motor Vehicle Act) का व्यापक विरोध शुरू हो गया है। रतलाम (Ratlam) जिले में भी बस चालकों ने सोमवार को सभी बसों को रोक दिया तथा वाहन चालकों (drivers) ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन (Memorandum to the district administration) देकर अपना विरोध जताया।
सात लाख रुपये जुर्माना तथा दस साल की जेल का प्रावधान
नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के कारण अब वाहन चालकों को सात लाख रुपये जुर्माना तथा दस साल की जेल का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना के उपरांत चालक के भागने पर भी अत्यधिक दंड का प्रावधान किया गया है।
संशोधन लागू होने के साथ ही शुरू हुआ विरोध
भारत सरकार ने जब से मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन लागू किया है तब से ही विरोध शुरू हो गया है। बस चालक, कंडेक्टर, क्लीनर आदि लोगों का कहना है कि यह संशोधन गरीब वाहन चालकों पर काफी भारी पड़ेगा। पहले ही वह आर्थिक परेशानियों से जुझ रहे हैं। जैसे-तैसे रोजी रोटी कमाकर अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज जिले भर में इसी संशोधित कानून के विरोध में बसों का चक्काजाम रहा। कहीं-कहीं ट्रक भी नहीं चले।
यात्रियों को हो रही काफी परेशानी
वाहन चालकों के यूनियनों के अनुसार यदि शासन ने इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया तो।यह आंदोलन अनिश्चितकाल तक चल सकता है। हड़ताल के कारण या तो बसें बस स्टेण्ड पर नहीं आई और जो आई भी वह वहीं खड़ी हैं। बसों के नहीं चलने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और यदि यही हाल रहा तो इसका प्रभाव अन्य व्यापार भी पड़ सकता है। पेट्रोल पम्प भी प्रभावित हो सकते हैं और यदि पेट्रोल पम्प प्रभावित होते हैं तो अन्य वाहन स्वामियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। (हि.स.)
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