Jammu and Kashmir: 23 आतंकी भगोड़ा घोषित, जानिये अब तक कुल संख्या हुई कितनी

डोडा में विशेष गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) अदालत ने इन आतंकियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया है।

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Jammu and Kashmir: पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर(Pakistan and Pakistan Occupied Kashmir) में छिपे हुए किश्तवाड़ जिले(kishtwar district) के 23 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के न्यायालय(Jammu and Kashmir Court) ने 1 जनवरी को भगोड़ा अपराधी घोषित(Declared a fugitive criminal) किया है।

किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) खलील पोसवाल ने कहा कि डोडा में विशेष गैरकानूनी गतिविधियां(Special illegal activities in Doda) (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) अदालत ने इन आतंकियों(Terrorist) को उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया है। अगर आतंकी ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी। किश्तवाड़ में घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है।

36 आतंकवादी चला रहे हैं आतंकी गतिविधियां
उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ के 36 आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आतंकी गतिविधियां चला रहे हैं। उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। एसएसपी पोसवाल ने कहा कि यह किश्तवाड़ पुलिस के प्रयासों से संभव हुआ है, जिसने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्र की और अदालत के सामने सभी जानकारी सावधानीपूर्वक पेश करने से पहले इन आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

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संपत्तियां की जाएंगी कुर्क
उन्होंने कहा कि अगर वे कानून के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कुर्क की जाएगी। इनमें से 12 की संपत्तियों की पहचान पुलिस पहले ही कर चुकी है। एसएसपी ने कहा कि सितंबर में घोषित किए गए 13 भगोड़े अपराधियों में से सात की संपत्तियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया अदालत में शुरू कर दी गई है।

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