Delhi: आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह को मिलेगी राहत? उच्च न्यायालय में दायर की याचिका

राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौतीदी है।

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Delhi:दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले(excise policy scam cases) में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह(Aam Aadmi Party Rajya Sabha member Sanjay Singh) ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर(Bail petition filed in Delhi High Court) की है। संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट(Trial court) की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती (Challenge in High Court)दी है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका कर दी थी खारिज
राऊज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) ने 22 दिसंबर, 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले(money laundering case) में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्य के मुताबिक़ संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपित एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती।

सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार
कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए। दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी। अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी। इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

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