Maharashtra: विधायक अयोग्यता मामले पर निर्णय 10 जनवरी को, विधानसभा अध्यक्ष के सामने ये हैं तीन विकल्प

महाराष्ट्र की राजनीति में 10 जनवरी का दिन काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर अपना फैसला सुनाएंगे।

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महाराष्ट्र विधायक अयोग्यता मामले पर निर्णय 10 जनवरी को, विधानसभा अध्यक्ष के सामने ये तीन विकल्प हैं
महाराष्ट्र विधायक अयोग्यता मामले पर निर्णय 10 जनवरी को, विधानसभा अध्यक्ष के सामने ये तीन विकल्प हैं

Maharashtra विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेना 16 विधायकों की अयोग्यता मामले(Disqualification case of 16 MLAs) पर बुधवार 10 जनवरी शाम 4 बजे फैसला सुनाने वाले हैं। हालांकि, उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा है, कि अगर मुख्यमंत्री समेत 16 विधायक अयोग्य घोषित भी हो जाते हैं, तब भी एकनाथ शिंदे विधान परिषद का सदस्य बनकर मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे।

विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश
दरअसल, जून 2022 में तख्तापलट कर एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद शिवसेना (यूबीटी) समूह के नेता उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष याचिका दायर की थी। इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को इस मामले पर 10 जनवरी तक फैसला देने का निर्देश दिया था। इसी वजह से स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और 10 जनवरी को शाम 4 बजे फैसला सुनाएंगे।

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राहुल नार्वेकर के पास यह विकल्प
वर्तमान स्थिति में स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास ठाकरे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का विकल्प है, जबकि दूसरा विकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके साथ मौजूद विधायकों को अयोग्य ठहराने का है। ऐसी भी संभावना है कि राहुल नार्वेकर किसी गुट के पक्ष में फैसला देने के बजाय खुद ही विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

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