IPC 144: नव वर्ष का पहला महीना जनवरी चल रहा है। हाल ही में नव वर्ष का आगाज(Beginning of new year) हुआ है। इस नव वर्ष का जश्न(new year celebration) भारत ही नहीं विदेशोें में भी मनाया गया। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन(Government and Police Administration) के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके साथ ही समाज और देशविरोधियों इस तरह की भीड़ का लाभ उठाते हुए कोई बड़ा कांड कर सकते थे। इन सबको को देखते हुए देश के कई भागों में धारा 144 लागू(Section 144 implemented in many parts of the country) किया गया था।
सुरक्षित नए साल 2024 के लिए बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ(Bengaluru, Mumbai, Delhi and Lucknow) जैसे शहरों में धारा 144 सहित कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुछ पूर्व नियोजित और रणनीतिक प्रतिबंध लगाए गए थे।
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दिल्ली
नव वर्ष पर दिल्ली यातायात पुलिस वाहनों की उचित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 2,500 कर्मियों को तैनात किया गया था। इसके साथ ही 250 समूहों को नए साल की पूर्व संध्या पर नशे में गाड़ी चलाने की जांच करने का काम सौंपा गया था।
नए साल से ठीक पहले पार्टी स्थलों जैसे कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, हौज खास और साउथ एक्सपेंशन मार्केट समेत विभिन्न स्थानों पर पुलिस अतिरिक्त निगरानी रखी गई थी।
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मुंबई
मुंबई पुलिस ने 18 जनवरी तक शहर में धारा 144 लागू कर दी है। विभिन्न प्रतिबंधों में शहर भर में ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, 53 निरीक्षकों, 176 उप-निरीक्षकों, तीन पुलिस उपायुक्तों, छह सहायक पुलिस आयुक्तों और तीन पुलिस उपायुक्तों सहित लगभग 2500 पुलिस अधिकारियों को प्रत्येक निवासी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है।
गोवा
गोवा पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान मादक पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए विशेष टीमें बनाई थीं। नए साल से पहले पर्यटक सक्रिय रूप से तटीय राज्य में आना शुरू कर चुके थे।
पुलिस अधीक्षक (उत्तर) निधिन वलसन ने कहा था कि टीमें तटीय क्षेत्रों और सनबर्न ईडीएम उत्सव स्थल जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय थीं।
बेंगलुरु
बेंगलुरु पुलिस ने अतिरिक्त रूप से गंभीर उपायों की घोषणा की थी, जिसमें नशे में गाड़ी चलाने पर कड़ी निगरानी, प्रमुख क्षेत्रों में यातायात नियम और पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। शहर को नए साल के उपलक्ष्य में एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, सेंट मार्क्स रोड, रेजीडेंसी रोड और चर्च स्ट्रीट सहित प्रमुख क्षेत्रों में ड्राइवरों और पैदल चलने वालों के साथ भारी सामाजिक समारोहों की उम्मीद को देखते हुए पुख्ता प्रबंधन किया गया था।
लखनऊ
लखनऊ ने भी शहर में धारा 144 लागू की गई थी। और नए साल के जश्न को देखते हुए शॉपिंग मॉल, होटल, बार, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक कार्यक्रमों को सीमित कर दिया गया था। लखनऊ जिला प्रशासन द्वारा शहर में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई थी।
धारा 144 क्या है?
-आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 वर्ष 1973 में बनाई गई थी।
-यह विनियमन किसी भी राज्य या भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में कम से कम चार व्यक्तियों के समूह को प्रतिबंधित करने वाला आदेश पारित करने में सक्षम बनाता है।
-धारा 144 के विभिन्न प्रावधान, ऐसी सभा के प्रत्येक व्यक्ति को दंगों में शामिल होने के आरोप के तहत ‘गैरकानूनी सभा’ के रूप में नामित करना संभव बनाते हैं।
-किसी दिए गए क्षेत्राधिकार में धारा 144 के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता है।
-राज्य सरकार अपने विवेक से वैधता को अतिरिक्त दो महीने, अधिकतम छह महीने तक बढ़ाने का विकल्प चुन सकती है। हालात सामान्य होने पर आवश्यक धारा 144 को हटाया जा सकता है।
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