Excise Policy Scam Case: मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत नहीं, इस तिथि तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

266

Excise Policy Scam Case:दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court, Delhi) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले(Delhi Excise Policy Scam Case) में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह(Former Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia and Rajya Sabha member Sanjay Singh) की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है।

कोर्ट ने 10 जनवरी को मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा। सर्वेश मिश्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। इसके लिए वह गुरुग्राम के हॉस्पिटल मे भर्ती हैं और अपने पिता की बीमारी की वजह से ही वे कोर्ट के समन पर पेश नहीं हो सके हैं।

संजय सिंह को 4 अक्टूबर को किया गया था गिरफ्तार
ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने कहा थाः
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और कोई आरोपित एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लान्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती। कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए। दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी। अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी।

Vibrant Gujarat Global Summit 2024: तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में बढ़ रहा- प्रधानमंत्री मोदी

तिहाड़ जेल में गिरफ्तार
ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.